भोपाल । मध्य
प्रदेश में कांग्रेस
से बगावत कर
भाजपा नेता बने
ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा
सांसद के पद
पर निर्वाचित होने
को ग्वालियर हाई
कोर्ट में चुनौती
दी गई है।
कांग्रेस के पूर्व
मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह
ने हाई कोर्ट
में सिंधिया के
खिलाफ याचिका दायर
की, जिसमें सिंधिया
पर शपथ पत्र
में आपराधिक जानकारी
छिपाने का आरोप
लगाते हुए उनका
निर्वाचन रद्द करने
की मांग की
गई है। इस
मामले में अब
सिंधिया की परेशानी
बढ़ गई है।
मामले को लेकर
सिंधिया को जवाब
देना होगा।
हाई कोर्ट ने पूर्व मंत्री गोविंद सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी को इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। याचिका से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, सुमेर सिंह सोलंगी और फूल सिंह बरैया का नाम हटाने के भी निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं।
लगे हैं ये आरोप
कांग्रेस के पूर्व मंत्री और लहार से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर हाई कोर्ट में भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में डॉक्टर गोविंद सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा सांसद के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है। दरअसल गोविंद सिंह ने याचिका में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में जो शपथ पत्र दिया था, उसमें आपराधिक जानकारी छुपाई गई है। याचिका में कहा है कि साल 2018 में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकारा भी था, अब वह कांग्रेस में नहीं हैं और बीजेपी से राज्यसभा के सांसद चुने गए हैं।