योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर 30 दिन के बोनस का तोहफा दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने गुरुवार शाम 7 बजे आदेश जारी किया। इससे करीब 14.50 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस मिलेगा। 75 फीसदी पैसा पीएफ खाते में जमा किया जाएगा, बाकी रकम नकद मिलेगी।
किसे मिलेगा बोनस और कितनी मिलेगी रकम?
लेवल-8 तक के कर्मचारी पात्र: वे कर्मचारी जिन्हें 47,600 से 1,51,100 रुपए तक का वेतनमान मिलता है, वे बोनस के दायरे में आएंगे। पुराने वेतनमान में 4,800 रुपए ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मचारी भी पात्र होंगे।
अधिकतम 6,908 रुपए बोनस: बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए माना जाएगा। इस आधार पर 30 दिन का अधिकतम बोनस 6,908 रुपए मिलेगा।
दैनिक वेतनभोगियों को 1,184 रुपए: ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा, जिन्होंने लगातार 3 साल काम किया है। इसके लिए 6 दिन के सप्ताह में हर साल कम से कम 240 दिन और 5 दिन के सप्ताह में 206 दिन काम करना जरूरी है। उन्हें अधिकतम 1,184 रुपए बोनस मिलेगा।
कैसे मिलेगा बोनस?
75% रकम PF में जमा होगी: कर्मचारियों को मिलने वाले कुल बोनस का 75% हिस्सा उनके भविष्य निधि (PF) खाते में जमा किया जाएगा।
25% रकम नकद मिलेगी: बोनस की बची हुई 25% रकम कर्मचारियों को नकद दी जाएगी।
PF खाता नहीं है तो NSC या PPF में जमा होगी रकम: जिन कर्मचारियों का PF खाता नहीं है, उनके 75% हिस्से की रकम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में जमा की जाएगी।
रिटायर कर्मचारियों को पूरा पैसा नकद: 31 मार्च 2026 के बाद रिटायर हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बोनस की पूरी रकम नकद दी जाएगी।
किन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बोनस?
दंडित कर्मचारियों को लाभ नहीं: जिन कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में सजा मिली है, उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा।
जांच या मुकदमा लंबित है तो रुकेगा बोनस: जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मुकदमा चल रहा है, उनका बोनस फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। कर्मचारी दोषमुक्त होता है तो रुका हुआ बोनस जारी किया जाएगा।
एक साल की सेवा जरूरी: बोनस का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने 31 मार्च 2026 तक लगातार एक साल की सेवा पूरी कर ली है।
यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए आज यानी 5 से 17 नवंबर तक पुलिसवालों को छुट्टी नहीं मिलेगी। डीजीपी राजीव कृष्णा ने कानून व्यवस्था को देखते हुए डीजी, एडीजी, आईजी और डीआईजी को आदेश जारी कर दिया है।