Select Date:

शरिया कोर्ट नहीं सुना सकता तलाक का फैसला:हाईकोर्ट बोला- धार्मिक संस्था सिर्फ राय दे सकती है, इन्हें अदालत का दर्जा नहीं

Updated on 08-09-2026 01:11 PM
बिलासपुर, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े मामले में कहा कि कोई निजी धार्मिक संस्था या खुद को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून से बनी अदालत का दर्जा नहीं रखता। ऐसी संस्थाएं किसी महिला के वैवाहिक दर्जे का फैसला नहीं कर सकतीं और न ही विवाह खत्म होने की कानूनी घोषणा कर सकती हैं।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार वाला नहीं माना। इस आदेश में याचिकाकर्ता महिला को उसके पति से तलाकशुदा बताया गया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया का आदेश किसी कानूनी न्यायिक व्यवस्था के तहत जारी नहीं हुआ है। इसलिए इससे न विवाह खत्म हो सकता है और न ही किसी पक्ष के कानूनी अधिकार, स्थिति या जिम्मेदारी में बदलाव किया जा सकता है।

जानिए क्या है पूरा मामला…

दरअसल, रायपुर टिकरापारा निवासी निरोश अब्बासी (38) के पहले पति की साल 2015 में मौत हो गई थी। इसके बाद उन्होंने 18 जुलाई 2020 को मोहम्मद आबिद खान से निकाह किया। इसके बाद बच्चों के नए परिवार में तालमेल बैठाने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, विवाद के बाद पति ने उन्हें तलाक देने की प्रक्रिया शुरू की। पति का कहना था कि उन्होंने तलाक-ए-हसन तीन चरणों में 31 अगस्त, 30 सितंबर और 30 अक्टूबर 2021 को संचार के माध्यम से घोषित किया था।

उत्पीड़न की शिकायत के बाद दर्ज हुई FIR

महिला ने पति और ससुराल वालों पर उत्पीड़न, क्रूरता और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। मामले में वन स्टॉप सखी सेंटर में काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका।

महिला ने 7 अक्टूबर 2021 को पुलिस अधीक्षक के सामने शिकायत की। मामले में 1 नवंबर 2021 को महिला थाना रायपुर में पति और अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-A और 34 के तहत FIR दर्ज की गई।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बनाया आधार

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के विश्व लोचन मदन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि दारुल कजा या फतवा जारी करने वाली निजी संस्थाओं को कानून से स्थापित अदालत का दर्जा हासिल नहीं है।

ऐसी संस्थाओं के फैसले बाध्यकारी नहीं होते और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए लागू नहीं कराया जा सकता। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि इदारा-ए-शरिया किसी व्यक्ति के वैवाहिक दर्जे का कानूनी फैसला नहीं कर सकता।

धार्मिक राय दे सकते हैं, कानूनी फैसला नहीं

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक राय दे सकती है, लेकिन यह राय किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार या वैवाहिक स्थिति पर बाध्यकारी नहीं हो सकती। विवाह समाप्त होने या वैवाहिक अधिकारों में बदलाव का फैसला कानून के तहत सक्षम अदालत या संबंधित प्राधिकारी ही कर सकते हैं।

तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं

हाईकोर्ट ने इस मामले में तलाक-ए-हसन की संवैधानिक वैधता के सवाल पर कोई फैसला नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का FIR या पक्षकारों के अन्य कानूनी उपायों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आपराधिक मामले और अन्य कानूनी अधिकारों का फैसला संबंधित सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुसार करेंगे।

याचिका पर कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट के 18 जनवरी 2022 के आदेश को कानूनी अधिकार के बिना जारी किया गया आदेश माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी निजी धार्मिक संस्था का आदेश किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति या कानूनी अधिकारों को अपने आप नहीं बदल सकता।



अन्य महत्वपुर्ण खबरें

 10 September 2026
रायपुर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वे सक्ती जिले के ग्राम जेठा स्थित कॉलेज ग्राउंड में आयोजित बड़े सरकारी कार्यक्रम में शामिल…
 10 September 2026
जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में पुलिस कस्डटी में 30 साल के युवक की मौत हो गई। परिजनों ने मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव कर दिया है, जबकि…
 10 September 2026
दंतेवाड़ा। जन शिक्षण संस्थान दंतेवाड़ा से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त संस्थान में दिनांक 07 सितंबर से 08  सितंबर तक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।  उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य…
 10 September 2026
दंतेवाड़ा। कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव एवं सीईओ जिला पंचायत एम. भार्गव ने जिले की अंतिम ग्राम पंचायत बोदली में भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा आज से…
 10 September 2026
गरियाबंद। कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में अंतरराज्यीय स्तर पर गुम हुए व्यक्तियों एवं बालिकाओं की…
 10 September 2026
धमतरी। सेवा, सुशासन और जनभागीदारी की भावना को व्यापक रूप से जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आगामी 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प…
 10 September 2026
बीजापुर । राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पूरे देश में उल्लास-नवभारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निरक्षर वयस्कों को साक्षर बनाकर उन्हें शिक्षा के…
 09 September 2026
रायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार श्रम विभाग द्वारा जिला सक्ती में भव्य श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण…
 09 September 2026
एमसीबी। जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने 17 सितम्बर से 17 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाले “सेवा संकल्प अभियान” की तैयारियों…
Advt.