भोपाल । भारत
सरकार की महत्वकांक्षी
योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट
वेंडर आत्म निर्भर
निधि योजना (पी.एम.स्वनिधि योजना) के
तहत नगर निगम
भोपाल द्वारा शहर
के पथ विक्रेताओं
को 10 हजार रुपये
की कार्यशील ऋण
पूंजी उपलब्ध कराने
के उद्देश्य से
पोर्टल के माध्यम
से पथ विक्रेताओं
को पंजीकृत किया
जाकर उनके सत्यापन
उपरांत डिजिटल पहचान पत्र
एवं डिजिटल विक्रय
प्रमाण पत्र जारी
कर दिए गए
है परंतु अधिकांश
पथ विक्रेताओं ने
वर्तमान तक बैंकों
में ऋण आवेदन
नहीं दिए है।
निगम प्रशासन ने
ऐसे पथ विक्रेताओं
से जिनका पंजीयन
एवं सत्यापन हो
गया है और
उन्होंने बैंकों में ऋण
आवेदन प्रस्तुत नहीं
किए है वह
01 सप्ताह के अंदर
ऋण प्राप्त करने
के लिए अपने
नजदीकी वार्ड कार्यालय, एम.पी. ऑन
लाईन कियोस्क अथवा
स्वयं के द्वारा
वेबसाइट
https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/login पर
बैंकों में ऋण
आवेदन प्रस्तुत करें।
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम भोपाल ने शहरी क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं के लिए 10 हजार रुपये की कार्यशील ऋण पूंजी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत पोर्टल के माध्यम से पथ विक्रेताओं के पंजीयन एवं सत्यापन उपरांत 41 हजार 996 पात्र पथ विक्रेताओं को डिजिटल पहचान पत्र एवं डिजिटल विक्रय प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए है और इसकी सूचना संबंधित पथ विक्रेता के पंजीकृत मोबाइल पर दे दी गई है और वर्तमान तक बैंकों में 18 हजार 656 ऋण प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके है परंतु अधिकांश पथ विक्रेताओं द्वारा अभी भी ऋण आवेदन नहीं किए गए है।
उक्त स्थिति के दृष्टिगत निगम प्रशासन ने ऐसे पथ विक्रेताओं से जिनका पंजीयन एवं सत्यापन हो गया है और उन्होंने बैंकों में ऋण आवेदन प्रस्तुत नहीं किए है वह 01 सप्ताह के अंदर ऋण प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी वार्ड कार्यालय, एम.पी. ऑन लाईन कियोस्क अथवा स्वयं के द्वारा वेबसाइट https://pmsvanidhi.mohua.gov.in/login पर बैंकों में ऋण आवेदन प्रस्तुत करें ताकि शीघ्रता से कार्यशील ऋण पूंजी उपलब्ध कराई जा सके।