इस्लामाबाद। पाकिस्तान की अदालत ने संघीय सरकार की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ब्रिटेन के दो अखबारों में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ विज्ञापन के प्रकाशन की अनुमति मांगी गई थी। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल तारिक महमूद खोखर ने दो अखबारों में शरीफ के खिलाफ अल-अजीजिया और एवेनफील्ड संपत्ति मामले में प्रकाशित इश्तिहार के संबंध में तामील रिपोर्ट पेश की। उन्होंने दलील दी कि चूंकि शरीफ (70) इंग्लैंड में हैं, इसकारण इश्तिहार को दो ब्रिटेन के अखबारों में प्रकाशित किया जा सकता है। पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले में सोमवार को सुनवाई की। इस पीठ में न्यायमूर्ति आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी थे। अखबार के मुताबिक अदालत ने आग्रह को ठुकराते हुए कहा कि चूंकि इश्तिहार जारी करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया इसकारण ब्रिटेन के अखबारों में उसका प्रकाशन करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय ने विदेश सचिव को एक पत्र लिखकर उनसे ब्रिटेन में पाकिस्तानी उच्चायोग के जरिए शरीफ के आवास के आसपास इश्तिहार लगाए जाने की तामील करने को कहा है। वर्ष 2018 में आम चुनाव के कुछ दिन पहले शरीफ एवेनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए थे और उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनायी गयी थी।