भेदिया कारोबार मामला: सेबी ने 3.83 करोड़ जब्त करने का आदेश दिया
Updated on
16-06-2020 07:41 PM
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एक भेदिया कारोबार मामले में डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ उदयंत मल्होत्रा की 3.83 करोड़ रुपए से अधिक जब्त करने का आदेश दिया। सेबी ने कहा कि यूपीएसआई अवधि के दौरान किए गए सौदों में होने वाले अनुमानित नुकसान की राशि 3.83 करोड़ रुपए को तत्काल प्रभाव से उदयंत मल्होत्रा से जब्त किया जाए। नियामक ने अगस्त-नवंबर 2016 के बीच डायनामेटिक टेक्नालॉजीज लिमिटेड (डीटीएल) के शेयरों में संभावित भेदिया कारोबार की जांच की। जांच के दौरान नियामक ने पाया कि डीएलएल के सीईओ और प्रबंध निदेशक होने के नाते मल्होत्रा के पास यूपीएसआई (अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी) थी और उन्होंने कंपनी के शेयरों का सौदा किया। सेबी ने पाया कि डीटीएल के तिमाही वित्तीय परिणामों को 11 नवंबर 2016 को बाजार बंद होने के बाद शेयर बाजारों को सूचित किया गया, और अगले दिन डीटीएल के शेयर गिर गए। इस प्रकार मल्होत्रा ने यूपीएसआई के आधार पर कारोबार किया और 3.83 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान से बच गए।
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