अनिल अंबानी की एक और कंपनी मुश्किल में, बैंक और डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश
Updated on
03-12-2024 05:13 PM
नई दिल्ली: कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी एक और कंपनी मुसीबत में फंस गई है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 26 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ-साथ शेयरों और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है। सेबी ने इससे पहले 14 नवंबर को रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरबीईपी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) को एक नोटिस भेजकर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के मामले में धन की हेराफेरी से संबंधित मामले में 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने को कहा था।
रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के जुर्माने का भुगतान नहीं करने को लेकर सेबी ने कुर्की नोटिस जारी किया। बाजार नियामक ने लंबित बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी के बैंक, डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो को कुर्क करने का आदेश दिया है। नोटिस के अनुसार, रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट पर 26 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें ब्याज और वसूली लागत शामिल है। नोटिस के अनुसार, सेबी ने कहा कि यह मानने के लिए पर्याप्त कारण हैं कि डिफॉल्टर कंपनी बैंक खातों और डीमैट खातों या म्यूचुअल फंड फोलियो में प्रतिभूतियों का निपटान कर सकती है और इसलिए देय राशि की वसूली में देरी या बाधा उत्पन्न होगी।
खातों पर रोक
सेबी ने सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से कहा कि वे खातों से किसी भी तरह की निकासी की अनुमति न दें। पिछले सप्ताह, नियामक ने कंपनी से धन के अवैध निकासी पर 78 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि वसूलने के लिए तीन कंपनियों को कुर्की नोटिस भेजे थे। ये कंपनियां हैं आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन एग्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं। अगस्त में सेबी ने अनिल अंबानी, रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन की हेरा-फेरी के लिए प्रतिभूति बाजार से पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।
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